झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में रखा फैसला सुरक्षित
रांची। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस के सूचक नवीन झा हैं और इससे पहले रांची सिविल कोर्ट के जारी नोटिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया था।
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पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। श्री गांधी ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिये गये संज्ञान को रद्द करने को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे हैं।
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