हरदोई: हत्या व लूट मामले में आरोपी फरार घोषित,नोटिस चस्पा करने का आदेश
.jpg)
सण्डीला/ हरदोई, अमृत विचार। सीजेएम कोर्ट ने लूट और हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को फरार घोषित करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है। इसके बाद भी उसने खुद को कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
बताते हैं कि सीतापुर ज़िले के बक्कैया थाना सकरन निवासी सलीम उर्फ मझलकु उर्फ़ बड़क्के पुत्र बशीर को सण्डीला कोतवाली में दर्ज धारा 396 के मामले में फरार मानते हुए सीजेएम कोर्ट ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उस आदेश की प्रति को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाने का आदेश जारी किया है। साथ ही कहा गया है कि अगर फिर भी आरोपी कोर्ट में अपने आप को सरेंडर नहीं करता है। तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सलीम के खिलाफ पहले से ही गैर ज़मानती वारंट जारी हो चुके हैं। जीडी में दर्ज है कि आरोपी की तलाश में दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सलीम फरार चल रहा है। अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस पर कोर्ट ने काफी गौर करने के बाद इस तरह का आदेश जारी किया है।
ये भी पढ़ें -Hardoi Crime News: दिनदहाड़े चालक को चाकू मारकर ई-रिक्शा लूट ले गए बदमाश