मुरादाबाद: आजम व अब्दुल्ला की सजा पर स्टे को अपील पर फैसला कल
दो साल की सजा के खिलाफ अपील पर बहस पूरी
मुरादाबाद,अमृत विचार। रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हुई दो साल की सजा पर की गई स्टे अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें बहस पूरी को गई। अब कोर्ट मंगलवार को अपील पर फैसला सुनाएगा।
छजलैट प्रकरण में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 13 फरवरी को दो साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 3-3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन दोनों को जमानत मिल गई थी। इसके बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से उनके अधिवक्ता शहनवाज ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में स्टे प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया।
इसमें कहा गया कि दोषी करार दिए गए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गलत आदेश पारित किया है। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मुकदमे में शासन स्तर से विशेष रूप से लखनऊ से विशेष अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने आकर बहस की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके बाद अपील पर फैसले के लिए मंगलवार की तारीख तय की।
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