रुद्रपुर: नाबालिग से दुराचार के दोषी को बीस साल का कारावास

रुद्रपुर, अमृत विचार। नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के दोषी को विशेष पोक्सो की अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए सात हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत में छह गवाह पेश कर आरोपी का आरोप सिद्ध कर दिया।
एडीजीसी विकास गुप्ता ने बताया कि एक युवक ने झनकईया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दो नवंबर 2021 की रात उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बहन घर से लापता हो गई है और पांच नवंबर 2021 को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने फोन कर बताया कि उसकी बहन रुद्रपुर कोतवाली में बैठी है। परिजनों के कोतवाली पहुंचने पर पुलिस ने नाबालिग को उनके सुपुर्द कर दिया। अगले दिन नाबालिग का सरकारी अस्पताल खटीमा में मेडिकल परीक्षण कराया गया और मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के बयान दर्ज करवाए गए।
जिसमें नाबालिग ने बताया कि पिछले एक माह से एक युवक उसे फोन पर प्यार की बातें कर झांसा देता रहा और शादी करने की बात कहकर दो नवंबर 2021 की रात को रेलवे स्टेशन पर बुलाया। युवक के बहकावे में आकर वह उसके साथ चली गई। जहां युवक ने नानकमत्ता में एक कमरा लिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। फिर उसे रुद्रपुर लेकर एक कमरे में रखा और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा।
नाबालिग का कहना था कि जब उसने शादी की जिद की। तो युवक ने शादी से इंकार कर दिया और बिहार ले जाने का प्रयास करने लगा। युवक उसे छोड़कर गायब हो गया। जिसके बाद मकान मालिक ने उसे कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बयानों के आधार पर युवक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट, किशोर अपचारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। नाबालिग दुराचार का प्रकरण विशेष पोक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में शुरू हुआ। जहां एडीजीसी विकास गुप्ता ने छह गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद अदालत ने किशोर अपचारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व सात हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।