मुरादाबाद : कोर्ट में हाजिर हुए राज्य सभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, जमानत मंजूर
लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चल रही है सुनवाई, स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किए थे गैर जमानती वारंट
मुरादाबाद, अमृत विचार। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस नेता एवं राज्य सभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें 30,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के बंध पत्र पर रिहा कर दिया। मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
वर्ष 2019 में गलशहीद थाने में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन, रुपये देकर भीड़ एकत्र करने, पुलिस कार्य में बाधा डालने और समय समाप्त होने के बाद भी जुलूस निकालने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा उम्मीदवार थे। उन पर चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद जुलूस निकालने का आरोप था।
इसमें कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद अहमद, हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान, मोहम्मद कामिल व अन्य नामजद किए गए थे। इस मामले की सुनवाई स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से ही इमरान प्रतापगढ़ी अदालत से गैरहाजिर चल रहे थे। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद अहमद अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ हाजिर हुए। अदालत ने बहस सुनने के बाद कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद अहमद को 30-30,000 रुपये की जमानत एवं इतनी ही राशि के निजी बंधपत्र पर रिहा कर दिया। इस मुकदमे में सुनवाई के लिए पहले से ही 20 जनवरी की तारीख निर्धारित की जा चुकी है।
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