आबकारी घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पांच आरोपियों को दी जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में पांच आरोपियों को मंगलवार को अंतरिम जमानत दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई को उनकी नियमित जमानत अर्जियों पर 24 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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जिन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी गयी है, उनमें आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह तथा व्यापारी समीर महेंद्रू शामिल हैं। अदालत ने गौतम मूथा और अरूण पिल्लै को भी जमानत दी। अंतरिम जमानत 50,000 रुपये के निजी बांड और उतनी ही राशि के एक मुचलके पर दी गयी है। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था।
दो आरोपियों-- विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को पहले ही अदालत से जमानत मिल गयी थी। सभी आरोपी उन्हें जारी किये गये समन के आधार पर अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने इन सातों के विरूद्ध सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान लेकर उन्हें समन जारी किया था। इस मामले के कुछ आरोपी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये मामले के संबंध में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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