2020 दंगे मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद और खालिद सैफी को किया बरी
नई दिल्ली। 2020 में हुए दंगा संबधी मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। बता दें दोनों को फरवरी 2020 में राजधानी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुए पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में बंद हैं।
दरअसल दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया।
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