अदालत का फैसला : गैंगरेप में दो को उम्र कैद

अदालत का फैसला : गैंगरेप में दो को उम्र कैद

अमृत विचार, हरदोई।  अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने एक फैसले में एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर जबरिया गैंग रेप करने के मामले में  दो आरोपी   को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर ₹130000 का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना की धनराशि अदा होने पर 65 हजार की धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना लोनार क्षेत्र के भैलामऊ गांव निवासी गुरूबक्स व छोटे लाल ने 17 जनवरी 2017 की रात गांव की एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर जबरिया रेप किया। घटना के पूर्व महिला का पति दिल्ली को गया हुआ था महिला घर पर अकेली थी ।

आरोपित आए और तमंचा दिखाकर जबरिया बारी-बारी से उसके साथ रेप किया ।इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई ।सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपितों पर रेप का जुर्म साबित पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर 65 । 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया इसे अदा न करने पड़ेगी।