बुलंदशहर: दो बहनों से दुष्कर्म मामले में दो युवक दोषी करार, मिली सजा

बुलंदशहर: दो बहनों से दुष्कर्म मामले में दो युवक दोषी करार, मिली सजा

बुलंदशहर, अमृत विचार। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी दो बहनों के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने मोहल्ला निवासी दो युवकों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम द्वितीय तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दोनों आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। विशेष …

बुलंदशहर, अमृत विचार। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी दो बहनों के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने मोहल्ला निवासी दो युवकों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम द्वितीय तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दोनों आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि 15 अप्रैल 2019 को उसके पड़ोस में एक शादी समारोह था। जिसमें शामिल होने के लिए रात करीब दस बजे उसकी 21 वर्षीय पुत्री अपनी सहेली के साथ गई थी। लेकिन देर रात तक शादी समारोह समाप्त होने के बाद तक दोनों लड़की वापस नहीं लौटीं। जिसके बाद परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान उन्हें जानकारी हुई कि दोनों लड़कियों को मोहल्ला निवासी युवक देवा सैनी और उसका साथी ओमवीर जाटव बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गए हैं।

मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की। साथ ही दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया। बाद में दोनों युवतियों के बयानों के आधार पर आरोपी युवकों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं बढ़ा दी गईं। साथ ही जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही दोनों को दस-दस वर्ष कारावास व 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

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