छह साल बाद सुनाई सजा : एमपी-एमएलए कोर्ट ने नसीमुद्दीन समेत पांच पर ठोंका जुर्माना

अमृत विचार, लखनऊ। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह एक बयान के विरोध में बगैर अनुमति के विधानभवन के सामने प्रदर्शन करने के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा के तत्कालीन पदाधिकारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी पर ढ़ाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया …
अमृत विचार, लखनऊ। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह एक बयान के विरोध में बगैर अनुमति के विधानभवन के सामने प्रदर्शन करने के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा के तत्कालीन पदाधिकारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी पर ढ़ाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि 21 जुलाई 2016 को सचिवालय चौकी प्रभारी विजय कुमार पांडेय ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। उस वक्त बसपा कार्यकर्ताओं ने बैगर अनुमति के हजरतगंज चौराहे से विधानसभा तक मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। इससे आने-जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
यह सभी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बयान पर नारेबाजी कर रहे थे। बता दें कि, विवेचना के बाद इस मामले में अभियुक्तगणों के विरुद्ध आइपीसी की धारा 143 व 341 में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
यह भी पढ़ें- अदालत का फैसला : भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा