बरेली: पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद, कर रहीं थी शराब पीने के विरोध
बरेली, अमृत विचार। शराब पीने के विरोध पर बच्चों के सामने पत्नी के सीने में तमंचे से गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मीरगंज के तिलमास की पूर्वी गौटिया निवासी प्रताप सिंह यादव को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-3 इफ्तेखार अहमद ने आजीवन कारावास व कुल 22 हजार रुपये जुर्माने …
बरेली, अमृत विचार। शराब पीने के विरोध पर बच्चों के सामने पत्नी के सीने में तमंचे से गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मीरगंज के तिलमास की पूर्वी गौटिया निवासी प्रताप सिंह यादव को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-3 इफ्तेखार अहमद ने आजीवन कारावास व कुल 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि सोनू सिंह ने थाना में तहरीर देकर बताया था कि पिता के शराब पीने पर मां आपत्ति करती थीं।
17 दिसम्बर 2014 को रात 8 बजे उसकी मां पुआल पर लेटी थीं। पिता प्रताप सिंह कमरे से आए और मां से गाली गलौज करते हुए तमंचे से फायर कर दिया। गोली उसकी मां के सीने पर लगी। मां छटपटाने लगीं, उसके तहेरे चाचा भारत सिंह उन्हें बाइक से लेकर थाने आ रहे थे। रास्ते में मां की मौत हो गई। घटना को उसके भाई मुकेश व बहन मुधबाला ने देखा है। घटना के बाद पिता तमंचा लेकर भाग गये। शासकीय अधिवक्ता ने कुल आठ गवाह परीक्षित कराए, जिसमें मृतका के दोनों पुत्रों व एक पुत्री ने पिता के विरुद्ध कोर्ट में गवाही दी।
ये भी पढ़ें – बरेली: कुर्की का नोटिस मिलने के बाद भी नहीं हुआ हाजिर, रिपोर्ट दर्ज