स्पाइसजेट के अजय सिंह के खिलाफ कथित धोखाधड़ी मामले में जांच पर रोक नहीं: हाई कोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह के खिलाफ कुछ व्यक्तियों को एयरलाइन के शेयरों के हस्तांतरण से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में जांच पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता द्वारा पारित एक आदेश …
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह के खिलाफ कुछ व्यक्तियों को एयरलाइन के शेयरों के हस्तांतरण से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में जांच पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता द्वारा पारित एक आदेश पर यह स्पष्टीकरण आया है। आठ सितंबर के अपने आदेश में अदालत ने उद्योगपति को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
कोर्ट ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर तय की और कहा कि इस बीच अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। मौजूदा मामले में, जो दो समान प्राथमिकी से संबंधित है, दिल्ली के एक व्यवसायी और उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उसके और आरोपी के बीच शेयर खरीदने के लिए समझौता हुआ था और उन्होंने सिंह को राशि का भुगतान किया। हालांकि, इन शेयरों को स्थानांतरित नहीं किया गया।
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