ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी आयोजन से जुड़े मामले को भेजा गया तीन न्यायाधीशों की पीठ को

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान का इस्तेमाल गणेश चतुर्थी समारोह के लिए करने की उच्च न्यायालय की अनुमति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ बनाई। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। तीन न्यायाधीशों की पीठ …
नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान का इस्तेमाल गणेश चतुर्थी समारोह के लिए करने की उच्च न्यायालय की अनुमति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ बनाई। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। तीन न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश शामिल हैं। पीठ को अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू करनी है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को मत भिन्नता का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश को भेजा था जिसके बाद यह आदेश आया। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु (शहरी) के उपायुक्त को मिले आवेदनों पर विचार करके उचित आदेश जारी करने की अनुमति दी थी।
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