बरेली: करोड़ों की टैक्स चोरी प्रकरण: मनोज जायसवाल से जुड़े ट्रक पर फैसला, 3 लाख जुर्माना
राकेश शर्मा, अमृत विचार। सहारनपुर की टपरी में 100 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के चर्चित प्रकरण के दौरान अवैध रूप से लाई गई शराब में पकड़े ट्रक के केस की सुनवाई पूरी हो गई। बारादरी पुलिस ने मार्च 2021 में कानपुर टपरी से टैक्स चोरी कर लाईं 1415 पेटियां अंगूरी शराब की हरुनगला से …
राकेश शर्मा, अमृत विचार। सहारनपुर की टपरी में 100 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के चर्चित प्रकरण के दौरान अवैध रूप से लाई गई शराब में पकड़े ट्रक के केस की सुनवाई पूरी हो गई। बारादरी पुलिस ने मार्च 2021 में कानपुर टपरी से टैक्स चोरी कर लाईं 1415 पेटियां अंगूरी शराब की हरुनगला से बरामद की थीं। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई थी कि ट्रक से पेटियां मनोज जायसवाल के गोदाम पर उतरी जा रही थीं लेकिन इसका पुलिस ने एफआईआर में जिक्र नहीं किया था।
पुलिस ने ट्रक को जब्त करने की आख्या जिला मजिस्ट्रेट के यहां भेजी। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रक केस में सुनवाई शुरू कर ट्रक मालिक को नोटिस जारी किया। करीब डेढ़ साल के बाद ट्रक केस में जिला मजिस्ट्रेट शिवाकान्त द्विवेदी ने सुनवाई कर 23 अगस्त को आदेश सुनाया। ट्रक को जब्त करने का आदेश दिया है। मालिक को विकल्प में 15 दिन में ट्रक मूल्यांकन के अनुसार तीन लाख की रकम कोर्ट में जमा करने को कहा है। यह भी कहा है कि यदि अर्थदंड की रकम निर्धारित अवधि में जमा नहीं हुई तो इस आदेश के पारित करने के एक माह के बाद नियमानुसार वाहन को नीलाम कर दिया जाएगा।
ट्रक को जब्ती से बचने को वाहन स्वामी को यह विकल्प दिया
जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रक जब्त करने का यह आदेश धारा 72 आबकारी अधिनियम के तहत दिया है। आदेश में लिखा है कि ट्रक संख्या-25-बीटी-6310 एवं उससे बरामद अवैध शराब को उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 72 (1) (ड) के तहत सरकार के पक्ष में जब्त किया जाता है। उक्त वाहन के स्वामी संजय गर्ग आबकारी अधिनियम में यह विकल्प भी दिया गया है कि इस आदेश के पारित किए जाने के 15 दिन के भीतर वह प्रश्नगत वाहन के बदले में अर्थदंड धनराशि 3 लाख, राज्य उत्पाद शुल्क 150 रुपये अर्थदंड को जमा करने के साथ साथ न्यायालय के समक्ष 3 लाख रुपये का अंडर टेकिंग व पर्सनल बाण्ड इस आशय का प्रस्तुत करें कि यदि भविष्य में आवश्यक हो तो वह उक्त ट्रक के सहित स्वयं के व्यय पर इस न्यायालय में उपस्थित होगा। विपक्षी द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदंड की धनराशि के चालान प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय द्वारा वाहन अवमुक्त आदेश जारी कर वाहन छोड़ दिया जाएगा।
यह था घटनाक्रम, मनोज और संजय पर दर्ज हुई थी एफआईआर
बारादरी पुलिस ने 24 मार्च 2021 को आबकारी अधिनियम में संजय कुमार पुत्र जगदीश निवासी अगरास, फतेहगंज पश्चिमी और मनोज जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश जायसवाल निवासी 5 ग्रीन पार्क कालोनी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमें बताया गया कि संजय और मनोज द्वारा ट्रक संख्या यूपी-25-बीटी-6310 में लदी 1415 शराब पेटियों को कानपुर से बरेली परिवहन किया जा रहा था। हरुनगला में छापा मारकर मय ट्रक चालक संजय को पुलिस ने पकड़ा था। ट्रक में रखीं 1415 पेटियों में प्रत्येक पेटी में 45 पव्वे थे। प्रत्येक पव्वे में 200 एमएल शबनम अंगूरी देशी शराब तीव्र मसालेदार भरी थी। उस पर निर्माता को-आपरेटिव कंपनी लिमिटेड यूसुफपुर टपरी लिखा था। माल बरामद कर ट्रक बारादरी थाने में खड़ा कराया। उक्त वाहन का प्रयोग आरोपियों द्वारा अवैध शराब के परिवहन में किया गया। इंस्पेक्टर अपराध थाना बारादरी ने वाहन को राज्य सरकार के हित में जब्त करने का अनुरोध किया था। उक्त ट्रक वाहन स्वामी संजय गर्ग पुत्र एसके गर्ग निवासी 32 वीर सावरकर नगर का था। पुलिस ने आख्या डीएम कोर्ट भेजी। जिला मजिस्ट्रेट ने वाद दर्जकर आरोपियों को नोटिस भेजी थी।
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