बरेली: आवंटियों को नहीं दीं सुविधाएं, 4321 बिल्डर भरेंगे 13 अरब 6 करोड़ का जुर्माना

बरेली: आवंटियों को नहीं दीं सुविधाएं, 4321 बिल्डर भरेंगे 13 अरब 6 करोड़ का जुर्माना

बरेली, अमृत विचार। कॉलोनियां बसाकर आवंटियों को सुविधाएं नहीं देने के मामलों की शिकायतों पर रियल एस्टेट सेक्टर पर नियंत्रण और निगरानी रखने वाले उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बिल्डरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने बरेली, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर समेत राज्य के 15 जनपदों में सैकड़ों कॉलोनियां बसाने वाले 4321 …

बरेली, अमृत विचार। कॉलोनियां बसाकर आवंटियों को सुविधाएं नहीं देने के मामलों की शिकायतों पर रियल एस्टेट सेक्टर पर नियंत्रण और निगरानी रखने वाले उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बिल्डरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने बरेली, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर समेत राज्य के 15 जनपदों में सैकड़ों कॉलोनियां बसाने वाले 4321 बिल्डरों के विरुद्ध मिलीं शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 13 अरब 6 करोड़ 47 लाख 82860 रुपये का जुर्माना डाला।

जुर्माना वसूलने के लिए रेरा सचिव ने संबंधित जिलाधिकारी को चिट्ठी भेजी, लेकिन बिल्डरों से जुर्माना की रकम वसूल नहीं हुई। इस पर रेरा ने जुर्माना जमा कराने के लिए बिल्डरों के विरुद्ध आरसी काटी है। रेरा सचिव राजेश कुमार त्यागी की ओर से जिलाधिकारियों को अप्रैल के बाद मई में चिट्ठी भेजी गई।

मई में जिलों में बिल्डरों से वसूली नहीं होने पर सचिव ने राजस्व परिषद की आयुक्त को बिल्डरों के विरुद्ध लगाए जुर्माने की रकम की सूची संलग्न करते हुए चिट्ठी लिखी। उसका संज्ञान लेते हुए राजस्व परिषद की आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने जिलाधिकारियों को कड़ा पत्र लिखा है। जिसमें कहा कि वसूली प्रमाणपत्रों की प्रबंधन प्रणाली 2020 पर दर्ज 6 जुलाई तक की स्थिति की समीक्षा की गई। जिसमें बरेली समेत 10 जनपदों ने रेरा की ओर से जारी वसूली प्रमाणपत्रों को वसूली प्रमाणपत्रों की प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड नहीं किया है। आयुक्त ने शत प्रतिशत वसूली कराकर प्रमाणपत्र पर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

रेरा की ओर से जारी की गई बिल्डरों की संख्या व वसूली जाने वाली धनराशि

जनपद का नाम            बिल्डरों की संख्या             वसूली योग्य धनराशि

गौतमबुद्ध नगर              2559                              8 अरब 22 करोड़ 68 लाख 92955 रुपये

लखनऊ                     1071                           2 अरब 13 करोड़ 74 लाख 10275 रुपये

गाजियाबाद                   716                                2 अरब 6 करोड़ 30 लाख 31505 रुपये

आगरा                          54                            33 करोड़ 15 लाख 78577 रुपये

मेरठ                               60                                18 करोड़, 56 लाख 71800 रुपये

बरेली                            5                               81 लाख 76 हजार 722 रुपये

मथुरा                               2                                  19 लाख 90 हजार 322 रुपये

प्रयागराज                       11                            1 करोड़, 17 लाख 71761 रुपये

बुलंदशहर                        15                              1 करोड़ 99 लाख 30098 रुपये

गोरखपुर                         5                           37 लाख 56 हजार 536 रुपये

वाराणसी                           32                             4 करोड़ 49 लाख 30611 रुपये

कानपुर नगर                    11                          1 करोड़ 94 लाख 09683 रुपये

बाराबंकी                            10                           46 लाख 83 हजार 363 रुपये

मुरादाबाद                         3                          40 लाख 54 हजार 815 रुपये

झांसी                                    1                          14 लाख 93 हजार 833 रुपये

कुल                                     4555                    13 अरब 6 करोड़ 47 लाख 82860 रुपये

ये बिल्डर हैं, जिनके विरुद्ध रेरा ने आरसी काटी
 रेरा ने बरेली शहर के पांच बिल्डरों पर आवंटियों को सुविधाएं न देने ओर शिकायतें मिलने पर जुर्माना डालते हुए आरसी काटी है। रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने कई बार जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी को पत्र भेजकर वसूली कराने की मांग की।

जिसमें नाइन प्लैनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर, हॉरिजॉन डेवलपिंग प्राइवेट लिमिटेड, एलाइंस बिल्डर्स एंड कान्ट्रैक्टर लिमिटेड और प्रिसियस बिल्डटेक के विरुद्ध कॉलोनियों में सुविधाएं न देने, ग्राहकों को समय से कब्जा न देने समेत अन्य मामले की शिकायतें की गईं। जिन पर रेरा ने 89.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसमें से 81 लाख 76 हजार 722 रुपये वसूलना शेष है।