लखीमपुर-खीरी: अल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर की जमानत खारिज

अमृत विचार, लखीमपुर खीरी। अल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका मोहम्मदी एसीजेएम कोर्ट में खारिज हो गई है। पिछले कई दिनों से लोगों की नजरें मोहम्मदी कोर्ट पर गड़ी थी कि आखिर मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर कोर्ट क्या फैसला करता है। शनिवार को तीन बजे सुनवाई के बाद कोर्ट ने …
अमृत विचार, लखीमपुर खीरी। अल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका मोहम्मदी एसीजेएम कोर्ट में खारिज हो गई है। पिछले कई दिनों से लोगों की नजरें मोहम्मदी कोर्ट पर गड़ी थी कि आखिर मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर कोर्ट क्या फैसला करता है। शनिवार को तीन बजे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित करते हुए पांच बजे अपना फैसला सुनाया और जमानत याचिका खारिज कर दी।
मोहम्मद जुबैर के मामले को लेकर दोपहर तीन बजे जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। आधा घंटा चली बहस के बाद शाम को फैसले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। सुनवाई शुरू होने से पूर्व लोगों की भीड भी कोर्ट परिसर में रही और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क रहा। जुबैर के वकील हरजीत सिंह व कुलदीप सिंह ने एसीजेएम रुचि श्रीवास्तव की कोर्ट में अपने मुवक्किल की जमानत के लिए पुरजोर कोशिश की और तमाम दलीलें पेश कीं।
वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी कृष्ण पाल ने जमानत प्रार्थना पत्र का डटकर विरोध किया और कोर्ट मे जमानत अर्जी खारिज करने करने की अपील की।आधा घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शाम पांच बजे जमानत खारिज का फैसला सुनाया। मोहम्मदी के एक टीवी पत्रकार ने एक साल पहले आईटी एक्ट के तहत मोहम्मद जुबैर के विरुद्ध धारा 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
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