बरेली: एक बार चालान जमा न करने पर देना होगा एक हजार रुपये का जुर्माना

बरेली: एक बार चालान जमा न करने पर देना होगा एक हजार रुपये का जुर्माना

बरेली, अमृत विचार। अगर आपका एक बार ई-चालान हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि उसे न भरें तो आप पर और भी जुर्माना लग जाएगा। दोबारा चालान होने पर पकड़े गए तो एक हजार रुपये और जुर्माना भरना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को दी गईं पीओएस मशीनों पर हर चालान का डाटा फीट …

बरेली, अमृत विचार। अगर आपका एक बार ई-चालान हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि उसे न भरें तो आप पर और भी जुर्माना लग जाएगा। दोबारा चालान होने पर पकड़े गए तो एक हजार रुपये और जुर्माना भरना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को दी गईं पीओएस मशीनों पर हर चालान का डाटा फीट होगा। यह डाटा सिर्फ जुर्माना भरने पर ही डिलीट होगा।

एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी के साथ-साथ पुलिस को भी और स्मार्ट कर दिया गया है। जिला ट्रैफिक पुलिस को 50 पीओएस मशीनें दी गई हैं। इन मशीनों से चालान भी होगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी का एक बार चालान हो जाता है और वह जुर्माना नहीं भरता है और उसका दोबारा चालान होता है तो उसे एक हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा। अब तक तीन चौराहों पर यह ई-चालान हो रहे हैं। 27 जून से दो और चाैराहों पर ई-चालान होना शुरू हो जाएंगे।

चालान से निपटने के लिए बनाई गई है नई वर्चुअल कोर्ट
एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह ने बताया कि जुर्माना वसूल करने के लिए वर्चुअल कोर्ट बनाई गई है। पुलिस अब 24 घंटे में जुर्माना न जमा होने पर उसे न्यायालय भेज दे रही है। ऐसे में आगे की कार्रवाई इसी कोर्ट से की जाएगी। यहां से ही जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा।

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