मोहाली विस्फोट: तरनतारन के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया

मोहाली विस्फोट: तरनतारन के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने तरनतारन जिले के एक व्यक्ति को मोहाली में खुफिया शाखा मुख्यालय में हुए विस्फोट के सिलसिले में हिरासत में लिया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोहाली विस्फोट की घटना में कथित भूमिका के लिए तरनतारन जिले के कुल्ला गांव निवासी निशान सिंह से पूछताछ …

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने तरनतारन जिले के एक व्यक्ति को मोहाली में खुफिया शाखा मुख्यालय में हुए विस्फोट के सिलसिले में हिरासत में लिया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोहाली विस्फोट की घटना में कथित भूमिका के लिए तरनतारन जिले के कुल्ला गांव निवासी निशान सिंह से पूछताछ की जाएगी। सिंह पहले से ही कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है, जिसमें एक मामला ‘हत्या के प्रयास’ से संबंधित है और दूसरा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत है।

पंजाब पुलिस मामले में अब तक कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले चुकी है। मोहाली के सेक्टर-77 में पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय परिसर में सोमवार रात को एक धमाका हुआ था। धमाका रात सात बज कर करीब 45 मिनट पर हुआ था। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) हमले का बुधवार को एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में खुफिया मुख्यालय की इमारत के सामने एक कार सड़क पर चलती नजर आ रही है। अचानक रोशनी चमकती है और ऐसा संदेह है कि आरपीजी चलती कार से दागा गया।

पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि उसने हमले में इस्तेमाल किया गया ‘लांचर’ बरामद कर लिया है। मोहाली पुलिस ने सोमवार को मुख्यालय में हुए विस्फोट को ‘मामूली’ घटना करार दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मान ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

बैठक के बाद मान ने कहा था किसी को भी पंजाब में शांतिपूर्ण माहौल को खराब नहीं करने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले तत्वों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। घटना के बाद मोहाली के सोहना पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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