नैनीताल: मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी गंवाने वालों को तीन-तीन लाख मुआवजा देने के आदेश

नैनीताल, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता फोरम नैनीताल ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी गंवाने वाले तीन पीड़ितों के हक में फैसला सुनाया है। फोरम ने संबंधित अस्पताल को तीन-तीन लाख रुपये मुआवजे के तौर पर डेढ़ माह की अवधि में अदा करने का आदेश पारित किया है। जानकारी के अनुसार, स्व. रमेश …
नैनीताल, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता फोरम नैनीताल ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी गंवाने वाले तीन पीड़ितों के हक में फैसला सुनाया है। फोरम ने संबंधित अस्पताल को तीन-तीन लाख रुपये मुआवजे के तौर पर डेढ़ माह की अवधि में अदा करने का आदेश पारित किया है।
जानकारी के अनुसार, स्व. रमेश चंद्र जोशी (सेवानिवृत्त सैनिक), पूरन सिंह व शाहिदा खातून ने अक्टूबर 2017 में वेणू नेत्र संस्थान रामनगर (नैनीताल) में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन कराने के दो दिनों में ही मरीजों की आंखों में सूजन आ गई और परेशानी और बढ़ गई। जब अस्पताल प्रबंधन से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने उपचार किया लेकिन किसी मरीज को कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे-धीरे मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई।
जांच में पाया गया कि ऑपरेशन थियेटर में प्रयोग में लाए गए उपकरण, तौलिया-कपड़े समेत साफ-सफाई नहीं थी। साथ ही ऑपरेशन में लापरवाही भी बड़ा कारण रही। इसलिए वेणू नेत्र संस्थान के प्रबंधक मंडल को पीड़ितों को हुई परेशानी, शारीरिक क्षति और मानसिक वेदना के साथ आर्थिक परेशानियों के लिए जिम्मदार माना गया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी संस्थान को तीनों पीड़ितों को अलग-अलग तीन-तीन लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।