मुरादाबाद : ‘राशन कार्ड सरेंडर करें अपात्र, नहीं तो होगी कारवाई’

मुरादाबाद : ‘राशन कार्ड सरेंडर करें अपात्र, नहीं तो होगी कारवाई’

मुरादाबाद। जिले में अपात्र राशनकार्ड धारकों पर जल्द गाज गिरेगी। सत्यापन अभियान में टीम के पहुंचने से पहले यदि अपात्र राशनकार्ड धारकों ने खुद कार्ड सरेंडर नहीं किया तो उनको अब तक किए गये राशन उठान की रिकवरी 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, 32 रुपये किलो चावल और चना, खाद्य तेल और …

मुरादाबाद। जिले में अपात्र राशनकार्ड धारकों पर जल्द गाज गिरेगी। सत्यापन अभियान में टीम के पहुंचने से पहले यदि अपात्र राशनकार्ड धारकों ने खुद कार्ड सरेंडर नहीं किया तो उनको अब तक किए गये राशन उठान की रिकवरी 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, 32 रुपये किलो चावल और चना, खाद्य तेल और आयोडाइज्ड नमक की वसूली बाजार दर के हिसाब से की जाएगी।

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि पात्र राशनकार्ड बनवाने के लिए भटक रहे हैं लेकिन राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है क्योंकि लक्ष्य पूरा है। जबकि बहुत से अपात्र राशनकार्ड बनवाकर मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे अपात्रों को चेतावनी दी गई है कि वह तत्काल राशनकार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा सत्यापन में अपात्र मिलने पर वैधानिक कारवाई होगी। साथ ही अब तक लिए खाद्यान्न की कीमत 24 रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं, 32 रुपये प्रति किलो की दर से चावल की रिकवरी की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों को राशनकार्ड के लिए अपात्र माना है जिनमें आयकर दाता, चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडीशनर, पांच केवी या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखते हैं। इसके अलावा पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, ऐसे परिवार के सभी सदस्यों की सालाना आय दो लाख से अधिक है, ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है।

जबकि शहरी क्षेत्र में चार पहिया वाहन, सालाना तीन लाख से अधिक की आमदनी, जनरेटर, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्व अर्जित आय से किया निर्माण, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस होगा वह राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड के लिए अपात्र घोषित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को अभियान चलाकर अपात्रों का सत्यापन कर राशनकार्ड निरस्त करने और वैधानिक कारवाई करते हुए अब तक लिए खाद्यान्न की रिकवरी करने का आदेश दिया है।

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