बरेली: सीआई पार्क के ठेकेदार ने नहीं बनाए हट तो नगर निगम उखाड़ देगा टेंट

बरेली, अमृत विचार। सीआई पार्क में पीपीपी मोड यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर लिए गए कांट्रेक्ट की आड़ में बगैर परमीशन के मिक्की माउस जंपिंग प्लेटफार्म व झूले लगाकर लोगों से अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने ठेकेदार पर और ज्यादा शिकंजा कस दिया है। नगर निगम और कांट्रेक्टर के …
बरेली, अमृत विचार। सीआई पार्क में पीपीपी मोड यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर लिए गए कांट्रेक्ट की आड़ में बगैर परमीशन के मिक्की माउस जंपिंग प्लेटफार्म व झूले लगाकर लोगों से अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने ठेकेदार पर और ज्यादा शिकंजा कस दिया है। नगर निगम और कांट्रेक्टर के बीच लिखित करार में ठेकेदार को लोगों के बैठने के लिए हट लगाने हैं लेकिन इसकी जगह पर शादी-विवाह दूसरे आयोजनों में लगने वाले टेंट सजा दिए गए हैं। इससे पार्क का मूल स्वरूप भी बदल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कांट्रेक्ट लेने वाली फर्म ने अगर जल्द हट न लगाए तो टेंट उखाड़ दिए जाएंगे। नगर निगम ठेकेदार विभिन्न गड़बड़ियों को लेकर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई पहले ही कर चुका है।
नगर निगम ने अमृत योजना के तहत शहर के कई पार्कों के साथ करीब सवा करोड़ रुपये खर्च करके प्रेमनगर में बने सीआई पार्क के सौंदर्यीकरण का काम कराया है। इस पार्क के रखरखाव के लिए नगर निगम ने श्रीजी नेचुरल्स नाम की एक संस्था को कैंटीन संचालन का ठेका भी दे रखा है।
कांट्रेक्ट लेने वाली फर्म पर ही पार्क में लगे ओपन जिम सहित दूसरे सामान की सुरक्षा करनी है। करार के अनुसार कैंटीन में जलपान करने आने वालों की सुविधा के लिए हट भी बनाए जाने हैं लेकिन फर्म ने अब तक हट तो लगाए नहीं, बल्कि शादी सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन में लगाए जाने वाले रंग-बिरंगे टेंट को सजा दिया है। लोगों का कहना है कि इससे पार्क का मूल स्वरूप बदल रहा है। पार्क जैसे सार्वजनिक स्थल पर नगर निगम की परमीशन लिए बगैर कोई शादी-बारात सहित दूसरे कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक है। हालांकि ठेका लेने वाली फर्म के संचालक का कहना है कि हट बनकर नहीं आ सके हैं।
इसलिए फिलहाल टेंट लगा दिया गया है। इसमें केवल कैंटीन में आने वालों को बैठने दिया जा रहा है। जबकि नगर निगम के अधिकारियों ने शिकंजा सकते हुए ठेकेदार से साफ शब्दों में कहा है कि करार में हट है तो वही लगाए, ऐसे ही टेंट लगाने की इजाजत नहीं है। नहीं हो नगर निगम खुद ही हटा देगा। इस फर्म ने कुछ दिन पहले नियमों का उल्लंघन के बगैर अनुमति के बच्चों के झूले लगा दिए हैं और इसके एवज में लोगों से रुपये भी वसूले जा रहे हैं। ऐसी गड़बड़ी सामने आने के बाद नगर निगम के पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान ने फर्म पर 04 दिसंबर को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा चुके हैं।
पार्कों में व्यावसायिक प्रायोजन के ठेके देना कोर्ट का उल्लंघन
नगर निगम के सीआई पार्क में व्यावसायिक प्रायोजन के लिए दिए गए ठेके को अनुचित बताते हुए पूर्व पार्षद राजेश तिवारी ने नगर निगम के अधिकारियों को घेरा है। उन्होंने अपनी फेसबुक पर यह ब्योरा अपलोड किया है कि इस तरह का ठेका दिया जाना सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐसे मामलों को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं और उनके आदेशों का भी ब्योरा दिया है। उन्होंने इसके लिए नगर निगम के एक बड़े अधिकारी को निशाने पर लेते हुए उनके पदासीन होने पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व पार्षद ने इस मामले की विजिलेंस जांच और ठेके निरस्त करने की भी मांग की है।
सीआई पार्क में कैंटीन व रखरखाव का कांट्रेक्ट लेने वाली फर्म संचालक को निर्देशित कर दिया गया है कि पार्क परिसर में हट लगाए जाएं। यह जल्द से जल्द हो, नहीं नगर निगम अपने स्तर से कार्रवाई कर टेंट को हटा देगा। -संजीव प्रधान, पर्यावरण अभियंता, नगर निगम