रामपुर: आपत्तिजनक टिप्पणी करने में सपा सांसद आजम खां पर आरोप तय

रामपुर: आपत्तिजनक टिप्पणी करने में सपा सांसद आजम खां पर आरोप तय

रामपुर, अमृत विचार। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में भाषण के दौरान दलित वर्ग को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। अब यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। टांडा थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में …

रामपुर, अमृत विचार। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में भाषण के दौरान दलित वर्ग को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। अब यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। टांडा थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होना है।

विधानसभा चुनाव का यह मामला साल 2007 का है। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां टांडा में जनसभा कर रहे थे। जनसभा के बाद बसपा नेता धीरज कुमार शील ने टांडा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आजम खां ने जनसभा को संबोधित करते हुए दलितों के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

अब यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। शनिवार को कोर्ट में इस मामले में तारीख थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्या ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में अगली तारीख 11 नवंबर तय की गई है। जिसमें गवाही की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले में सपा सरकार में इस मुकदमे की वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन कोर्ट ने मुकदमा वापस नहीं किया था।

पैनकार्ड मामले में 2 नवंबर को होगी सुनवाई
भाजपा नेता और मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में थाना सिविल लाइंस में अब्दुल्ला आजम और आजम खां के खिलाफ दो पैनकार्ड का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है एक पैनकार्ड के होते हुए अब्दुल्ला आजम खां ने दूसरा पैनकार्ड बनवाया और उसका उपयोग स्वार विधानसभा चुनाव लड़ने में किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। शनिवार को इस मामले में बैंक के मैनेजर गवाही देने आए। लेकिन गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

चुनाव आचार संहिता और मारपीट में 10 नवंबर को होगी सुनवाई
सपा सांसद आजम खां पर पड़ोसी से मारपीट करने और चुनाव आचार संहिता का उल्लघन करने की सुनवाई लगातार एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। सपा सांसद आजम के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। इन प्रार्थना पत्र पर अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी।

86 से अधिक मुकदमें दर्ज सपा सांसद आजम खां पर
सपा सरकार जाने के बाद सूबे में आई भाजपा सरकार ने सपा सांसद आजम खां को चारों ओर से घेर लिया था। भैंस चोरी से लेकर बकरी चोरी और किसानों की जमीन कब्जाने तक के उन पर आरोप लगे थे। जिले भर के सभी थानों में 86 से अधिक मुकदमें दर्ज है। इन सभी मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। 26 फरवरी 2020 को सपा सांसद आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा सहित तीनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। हालांकि शहर विधायक इस समय जमानत पर चल रही है। पिता पुत्र पिछले डेढ़ साल से सीतापुर जेल में है। आजम खां दो बार बीमार भी हो चुके हैं।

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