प्रयागराज: आनंद गिरि के नार्को टेस्ट की याचिका हुई खारिज

प्रयागराज: आनंद गिरि के नार्को टेस्ट की याचिका हुई खारिज

प्रयागराज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में आरोपी आंनद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की नार्को टेस्ट कराने की सीबीआई (CBI) की याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है। आरोपियों की नार्को टेस्ट कराने की सीबीआई की अर्जी पर जिला न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम …

प्रयागराज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में आरोपी आंनद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की नार्को टेस्ट कराने की सीबीआई (CBI) की याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है। आरोपियों की नार्को टेस्ट कराने की सीबीआई की अर्जी पर जिला न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेन्द्र नाथ ने आरोपियों के वकील सुधीर श्रीवास्तव और विजय द्विवेदी और सीबीआई के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों की नार्को टेस्ट कराने की सीबीआई अर्जी खारिज कर दी है। वहीं, न्यायालय ने आरोपी आंनद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी ने नार्को टेस्ट के लिए असहमति जताई थी। न्यायालय ने तीनों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है।

बता दें कि आनंद गिरि के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद तीनों आरोपियों की सुनवाई सोमवार को जिला न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। उन्होंने बताया कि केवल इनका ही सीबीआई नार्को टेस्ट क्यों कराना चाहती है। इनके अलावा संदेह के घेरे में आए सभी लोगों का नार्को टेस्ट कराने के लिए अदालत में सीबीआई को अर्जी देनी चाहिए।

अधिवक्ता श्रीवास्तव ने बताया कि इसी दौरान वह भी संदेह के घेरे में आने वाले लोगों का नार्को टेस्ट कराने की याचिका दखिल करेंगे। गौरतलब है कि महंत नरेन्द्र गिरि की 20 सितंबर को संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी। उनका शव श्रीमठ बाघम्बरी के एक कमरे मे पंखे से लटका मिला था। महंत गिरि ने अपने 11 पन्नों के सुसाइड नोट में इन्हीं तीनों लोगों को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। दूसरी तरफ योगी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लेकर जांच कर रही है।