High Court of Kerala
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‘लिव-इन रिलेशनशिप’ को विवाह के तौर पर मान्यता नहीं देता कानून: केरल उच्च न्यायालय

‘लिव-इन रिलेशनशिप’ को विवाह के तौर पर मान्यता नहीं देता कानून: केरल उच्च न्यायालय कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ को विवाह के तौर पर मान्यता नहीं देता है, यह ‘पर्सनल लॉ’ या धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अनुसार होने वाले विवाहों को ही वैध मानता है। न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक...
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