आयकर कानून
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टीडीएस कटौती के बाद देर से भेजने पर नहीं लगेगा कोई जुर्मानाः सुप्रीम कोर्ट

टीडीएस कटौती के बाद देर से भेजने पर नहीं लगेगा कोई जुर्मानाः सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि टीडीएस कटौती के बाद करदाता की तरफ से उसे देर से जमा करने पर आयकर कानून की धारा 271सी के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि...
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