सुप्नीम कोर्ट
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सुप्नीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले को निपटाने के अदालत के तरीके को बताया अनुचित

सुप्नीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले को निपटाने के अदालत के तरीके को बताया अनुचित नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बारुदी सुरंग विस्फोट के कारण अपना पैर गंवाने वाले भारतीय थल सेना के एक पूर्व सिपाही की विधवा को भूमि का कब्जा देने संबंधी मामले से निपटने के राजस्थान उच्च न्यायालय के तरीके को ‘‘पूरी तरह से अनुचित’’ करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा …
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