अनिल देशमुख की जमानत याचिका लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश, HC से कही ये बात
मुंबई। अवैध उगाही के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में काफी समय से लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। बता दें कि इस मामले में पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किए गए अनिल देशमुख की जमानत याचिका लगभग 8 महीनों से हाईकोर्ट …
मुंबई। अवैध उगाही के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में काफी समय से लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। बता दें कि इस मामले में पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किए गए अनिल देशमुख की जमानत याचिका लगभग 8 महीनों से हाईकोर्ट में लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
वहीं, SC ने बॉम्बे HC से अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई करने और उस पर तेजी से फैसला करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जमानत के आवेदनों को आठ महीने तक लंबित रखना जमानत के न्यायशास्त्र के अनुरूप नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसने जमानत की अर्जी दाखिल की है, उसकी वैध उम्मीद है कि उसकी याचिका का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। जमानत के लिए एक आवेदन को लंबित रखना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। बेंच ने आगे स्पष्ट किया कि उन्होंने मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।
ईडी ने किया था गिरफ्तार
Supreme Court की बेंच ने कहा कि देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से हाईकोर्ट में पेंडिंग है। हम एक निर्देश जारी करते हैं और याचिकाकर्ता को उन न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति देते हैं जिन्हें कल मामला सौंपा गया है। आवेदन इस सप्ताह के दौरान सुनवाई के लिए लिया जाना चाहिए और शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।
हाई कोर्ट के जज जस्टिस एनजे जमादार पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिन्हें नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
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