बरेली: तीन गैंगेस्टरों ने दहशत-अपराध से जुटाई 1.46 करोड़ की संपत्ति, होगी जब्त

बरेली: तीन गैंगेस्टरों ने दहशत-अपराध से जुटाई 1.46 करोड़ की संपत्ति, होगी जब्त

बरेली, अमृत विचार। विभिन्न प्रकार के अपराध करके समाज में दहशत फैलाने के साथ चल-अचल संपत्तियों को अर्जित करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के वाद की सुनवाई कर दो सगे भाइयों समेत तीन गैंगेस्टरों की एक करोड़ 46 लाख दो हजार …

बरेली, अमृत विचार। विभिन्न प्रकार के अपराध करके समाज में दहशत फैलाने के साथ चल-अचल संपत्तियों को अर्जित करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के वाद की सुनवाई कर दो सगे भाइयों समेत तीन गैंगेस्टरों की एक करोड़ 46 लाख दो हजार 500 रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। गैंग लीडर सुखदेव ने अपराधों से एकत्र की संपत्तियों पर आयकर रिटर्न भी नहीं भरा और टैक्स चोरी करते हुए कृषि भूमि समेत अन्य संपत्तियां खरीदता चला गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी बहेड़ी को संपत्तियों का प्रकाशक नियुक्त किया है।

डीएम की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि पुलिस आख्या में उल्लेख है कि गैंग लीडर सुखदेव पुत्र रतनलाल निवासी मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ ने अपने सह अभियुक्त सदस्य पुत्र रवि, भाई वेद प्रकाश और भतीजो संजीव पुत्र जगदीश, धर्मेंद्र, जितेंद्र व मुनेंद्र पुत्रगण वेद प्रकाश के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है।

इस गिरोह ने 19 मई 2021 को मुकदमा वादी जसपाल पुत्र भानू प्रताप निवासी ग्राम मोहम्मदपुर के चाचा सुरेंद्र पाल सिंह की लाठी डंडों व लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी थी। अभियुक्तों के कब्जों से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड व हथौड़ा भी बरामद हुआ। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, भय और दहशत के कारण इनके विरुद्ध दर्ज कई आपराधिक वादों में गवाहों ने बयान से इनकार कर दिया था।

प्रभारी निरीक्षक शीशगढ़ की आख्या 26 जुलाई के अनुसार सुखदेव का इनकम टैक्स रिटर्न शून्य दर्शाया गया है। विपक्षी और उनके परिजनों की कुल संपत्ति एक करोड़ 46 लाख दो हजार 500 रुपये आंकी गई है। आदेश में कहा है कि सुखदेव ने अपने परिजनों के साथ मिलकर मारपीट, गालीगलौच, हत्या कर लोगों को डरा धमकाकर अपराध करने, स्वयं एवं अपने परिवारीजनों व सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध धन लाभ अर्जित किया था। अभियुक्त सुखदेव 1997 से अपराध अब तक 7 अपराध कर चुका है। रवि पर 5 और वेदप्रकाश पर विभिन्न अपराधों में 8 मुकदमे शेरगढ़ थाने में दर्ज हैं।

तीनों अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी
अपराधी सुखदेव के नाम पर 19 गाटा संख्याओं की कृषि भूमि मोहम्मदपुर गांव में ही है। ये अलग-अलग क्षेत्रों में 2009, 2015 और 2016 में भूमि खरीदी गई हैं। जहां भूमि खरीदी गईं वहां के सर्किल रेट भी अलग-अलग हैं। सुखदेव का 100 वर्ग मीटर का ग्राम मोहम्मदपुर में 1 लाख कीमत का मकान भी है। कुल 1 करोड़ 26 लाख 13 हजार 500 रुपये की संपत्ति है। इसके साथ सुखदेव के भाई वेदप्रकाश की गांव में दो जगहों पर कृषि भूमि, 80 वर्गमीटर में मकान समेत 12 लाख 89 हजार रुपये की कुल संपत्ति है। सुखदेव के बेटे रवि के नाम पर 7 लाख कीमत का एक ट्रैक्टर है।

8.65 करोड़ की संपत्ति जब्ती के हो चुके हैं आदेश
बरेली। पिछले दिनों जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर स्मैक तस्कर इस्लाम की 7.15 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त के आदेश दिए। ग्राम बेहरा थाना फरीदपुर निवासी गैंगेस्टर तस्कर इस्लाम के विरुद्ध फरीदपुर, दिल्ली व फतेहगंज पूर्वी में कुल छह मुकदमे हैं। वहीं मांस की तस्करी में संलिप्त रहीस पुत्र सद्दीक निवासी सेंथल थाना हाफिजगंज की 30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त के आदेश दिए थे। इसके अलावा सट्टे के अवैध धंधे से संपत्ति को अर्जित करने वाले गैंगेस्टर विजय उर्फ कुप्पी की 1.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। इसमें आरोपी विजय, उसकी पत्नी, भाई की संपत्ति भी शामिल की गई है।

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