बरेली: गैंगेस्टर एक्ट की लंबित विवेचनाएं पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत करें आरोप पत्र

बरेली: गैंगेस्टर एक्ट की लंबित विवेचनाएं पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत करें आरोप पत्र

अमृत विचार बरेली। गैंगेस्टर एक्ट की लंबित विवेचनाएं शीघ्र पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करें, ताकि आरोपियों को दंडित कराने की प्रक्रिया में तेजी आ सके। यह निर्देश बुधवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने पुलिस अधिकारियों को दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यवेक्षण समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गैंगेस्टर …

अमृत विचार बरेली। गैंगेस्टर एक्ट की लंबित विवेचनाएं शीघ्र पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करें, ताकि आरोपियों को दंडित कराने की प्रक्रिया में तेजी आ सके। यह निर्देश बुधवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने पुलिस अधिकारियों को दिए।

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यवेक्षण समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत पुराने वाद जो लंबित हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण कराने के प्रयास करें। गैंगस्टर एक्ट लगाते समय अभियुक्तों की संपत्ति का संक्षिप्त विवरण भी अवश्य उपलब्ध कराएं।

उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक तीन माह की अवधि में इस संबंध में बैठक जरूर आयोजित की जाए। गैंगस्टर एक्ट की विवेचनाओं को अनिवार्य रूप से एक वर्ष में पूर्ण कर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करें। कहा कि यदि कोई गैंगेस्टर सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वसूली कराएं। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण, संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी द्वितीय आशीष सिंह, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रुदेंद्र श्रीवास्तव, विशेष लोक अभियोजक अचल सक्सेना आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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