चार माह में सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करे: हाईकोर्ट

चार माह में सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करे: हाईकोर्ट

विधि संवाददाता लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नियमों के मुताबिक बनाने के आदेश दिये हैं। इसी के साथ न्यायालय ने 8 सितम्बर 2015 की वरिष्ठता सूची को जो 773 लोअर डिविजन असिस्टेंट से सम्बंधित थी, उसे खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व …

विधि संवाददाता
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नियमों के मुताबिक बनाने के आदेश दिये हैं। इसी के साथ न्यायालय ने 8 सितम्बर 2015 की वरिष्ठता सूची को जो 773 लोअर डिविजन असिस्टेंट से सम्बंधित थी, उसे खारिज कर दिया है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत विनोद कुमार शर्मा व अन्य, ओंकार नाथ तिवारी व अन्य तथा रामजी मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर सुनवाई के उपरांत पारित किया है। राज्य सरकार समेत अन्य अपीलार्थियों ने एकल पीठ के 21 सितम्बर 2017 के आदेश को चुनौती दी थी।

उक्त आदेश में एकल पीठ ने मूल नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता सूची का निर्धारण करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने कहा कि 23 जुलाई 1990 को लोअर डिविजन असिस्टेंट जिसे बाद में सहायक समीक्षा अधिकारी पदनाम दिया गया, उसके 1231 पर ही उपलब्ध थे।

हालांकि इस पद पर 2004 व्यक्ति कार्य कर रहे थे जिन्हें 1990 के नियम के तहत नियुक्ति दे दी गई, अर्थात 6 अगत्स 1990 को लोअर डिविजन असिस्टेंट के 773 अतिरिक्त पद बनाए गए।

न्यायालय ने कहा कि लिहाजा उक्त 773 कर्मचारी 6 अगस्त 1990 से ही वरिष्ठता पाने के अधिकारी हैं। इन आधारों पर न्यायालय ने 773 लोअर डिविजन असिस्टेंट से सम्बंधित वर्ष 2015 की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया है।

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