कानपुर में शादी के चार माह बाद करवाचौथ के दो दिन पहले की थी पत्नी की हत्या: कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, अब जुर्माना भी भरना पड़ेगा

कानपुर, अमृत विचार। अपर जिला जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दहेज हत्या में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति मृतका के पिता को दिया जाएगा। शादी के चार माह बाद ही करवाचौथ के दो दिन पहले युवती की हत्या की गई थी।
उन्नाव जिले के अडगांव पासाखेड़ा पुरवा निवासी भीखा लाल ने नवाबगंज थाने में 6 अक्टूबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसने अपनी बेटी रमा देवी की शादी सात जून 2017 को ज्योरा निवासी राजेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति, सास मुन्नी देवी, जेठ राजू और जिठानी रानी एक अलमारी की मांग कर रहे थे। उसी को लेकर बेटी से मारपीट की और 5-6 अक्टूबर 2017 की रात उक्त ने उसकी हत्या कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया कि विवेचना में सास, जेठ और जेठानी की नामजदगी गलत पाई गई। इसलिए तीनों के नाम हटा दिए गए थे। अभियोजन की तरफ से 12 लोगों की गवाही कराई गई। गवाही में पति की ओर से पत्नी को तवा से हमला कर हत्या की बात सामने आई थी। सात चोटों के निशान मिले थे। साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने पति राजेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है।
बालिका से छेड़छाड़ में तीन साल कैद
बच्ची से छेड़छाड़ में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा ने अभियुक्त को तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। नजीराबाद निवासी छह वर्षीय बच्ची अपनी दादी के साथ रोज कमला नेहरू पार्क में झूला झूलने जाती थी। 8 फरवरी 2020 को पार्क में उसकी दादी चक्कर लगा रही थीं, तभी बच्ची को अकेला पाकर वहां बैठा जवाहरनगर निवासी विनोद अवस्थी उससे अश्लील हरकतें करने लगा। पार्क में मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा और पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया था। पीड़िता के पिता ने नजीराबाद थाने में विनोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र वर्मा व एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने विनोद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
एक साल कैद, 2.17 लाख रुपये जुर्माना
चेक बाउंस के दोषी को विशेष न्यायालय एनआई एक्ट के पीठासीन अधिकारी सीएस यादव ने एक साल कैद और 2.17 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 2.12 लाख रुपये परिवादी को मिलेंगे। अधिवक्ता चिन्मय पाठक ने बताया कि गुजैनी निवासी वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बर्रा-7 स्थित मकान को कानपुर देहात के बाघपुर निवासी रजोल सिंह को बेचने के लिए सौदा किया था। रजोल ने वीरेंद्र को बयाना धनराशि के रूप में दो लाख रुपये दिए, लेकिन वीरेंद्र ने न तो मकान बेचा और न ही धनराशि लौटाई। थाने में समझौता होने पर वीरेंद्र ने रजोल को दो लाख रुपये की चेक दे दी, लेकिन बैंक खाते में लगाने पर चेक बाउंस हो गई। तब रजोल ने वीरेंद्र के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।