बदायूं: बहू के भाई को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट, दोषी ससुर को आजीवन कारावास

बदायूं: बहू के भाई को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट, दोषी ससुर को आजीवन कारावास

बदायूं, अमृत विचार। गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 जुलाई 2021 को जिला बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के गांव सुकटिया सिंघावली निवासी जसवीर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बहन संगीता की शादी दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिमरी बौरा निवासी राहुल पुत्र महेंद्र यादव के साथ तीन साल पहले की थी। संगीता ने फोन पर बताया कि उसके पति और ससुर उसके साथ मारपीट करते हैं। जिसपर वह और उनके भाई रक्षपाल बाइक से बहन के घर गए थे। जहां उन्होंने पहले संगीता और फिर राहुल से बात की। पति से मारपीट के बारे में पूछा। 

संगीता के ससुर महेंद्र गाली देते हुए आया और बोला तुम्हें अभी जान से मार देता हूं। उसके हाथ में दो नाली बंदूक थी। उसने बंदूक तान दी और रक्षपाल के सीने में गोली मार दी। रक्षपाल की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया और दलीलों को सुनने के बाद आरोपी महेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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