प्रयागराज : गवाही दर्ज करते समय मात्र टेप रिकॉर्डर की भूमिका ना निभाएं न्यायाधीश

प्रयागराज : गवाही दर्ज करते समय मात्र टेप रिकॉर्डर की भूमिका ना निभाएं न्यायाधीश

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि साक्ष्य दर्ज करते समय ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों को टेप रिकॉर्डर की तरह काम करने के बजाय सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अगर अभियोक्ता की ओर से कोई चूक होती है, तो जज को हस्तक्षेप कर गवाह से जरूरी सवाल पूछना चाहिए, जिससे प्रासंगिक जानकारी मिल सके।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कथन का हवाला दिया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सत्य तक पहुंचाना और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना न्यायालय का कर्तव्य है। न्यायालय को मुकदमे में सहभागी भूमिका निभानी चाहिए,न कि केवल टेप रिकॉर्डर बनकर गवाहों द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड करना चाहिए। न्यायाधीश को न्याय की सहायता के लिए कार्यवाही की निगरानी करनी चाहिए। कोर्ट ने माना कि वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करके गलती की है, इसलिए मौजूदा याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को जमानत दे दी गई। उक्त आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने पुलिस स्टेशन फूलपुर, प्रयागराज में आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी में जमानत की मांग लेकर दाखिल सुशील यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले के अनुसार 16 जून 2024 को पीड़िता के साथ याची और एक अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई।

मुकदमा शुरू होने के बाद याची की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जिसे चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दाखिल की गई। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और गांव की दुश्मनी के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयानों में पीड़िता ने दुष्कर्म की घटना से इनकार किया है। कोर्ट ने पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित किया और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए याची को जमानत दे दी। मालूम हो कि याची 20 जून 2024 से जेल में निरुद्ध है।

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