उम्र के सत्यापन में अटके 300 आवेदन, मृतकों के आश्रितों को नहीं मिल पा रहा पारिवारिक योजना का लाभ
नगर निगम क्षेत्र में कुटुंब रजिस्टर की नकल मिलना हो गई है बंद
लखनऊ, अमृत विचार: शहर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदनों में उम्र सत्यापन का पेच फंस गया है। नगर निगम से कुटुंब रजिस्टर की प्रति मिलना बंद हाेने और उम्र के प्रमाण में आधार कार्ड मान्य न होने के कारण नगर निगम और समाज कल्याण विभाग के पास उम्र सत्यापन का अन्य विकल्प नहीं है। इससे 300 से ज्यादा आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं।
पहले नगर निगम क्षेत्र में कुटुंब रजिस्टर से मृतक की उम्र का सत्यापन होता था, लेकिन अब इसकी नकल से मिलना बंद हो गई है। आधार कार्ड पर लिखी उम्र सत्यापन के लिए मान्य नहीं है। इस कारण मृतक आश्रितों की ओर से किए गए 300 से ज्यादा आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं। नगरीय क्षेत्र में यह समस्या आने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने नगर निगम को पत्र लिखकर उम्र सत्यापन का अन्य विकल्प मांगा है। समाज कल्याण निदेशालय को अवगत भी कराया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ नगर में यह दिक्कत है। इसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जिससे कि लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले। ग्रामीण इलाकों में परिवार रजिस्टर की नकल से सत्यापन कर रहे हैं।
60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग की है। इस योजना के तहत परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये आश्रित को मिलते हैं, लेकिन मरने वाले व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है। आवेदन के दौरान मृत्यु प्रमाण के साथ शैक्षिक प्रमाण, आधार कार्ड आदि लगाए जाते हैं।
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