Prayagraj News : अवमानना याचिका पर बरेली के नगर आयुक्त ने दाखिल किया हलफनामा

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में नगर निगम, बरेली द्वारा निर्धारित अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपविधि 2020 अधिसूचित किए जाने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उक्त अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी कि इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश को विशेष अनुमति याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है।
उपरोक्त हलफनामे के आधार पर कोर्ट ने मामले को दो महीने की अवधि के लिए स्थगित करते हुए 4 फरवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मालूम हो कि 5 दिसंबर 2024 को विपक्षी पक्ष को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की एकलपीठ ने एस एस ग्राफिक्स द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। बता दें कि उपविधि 2020 अधिसूचित किए जाने के मामले में आपत्ति आमंत्रित करने और उससे निपटने के लिए वैध प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की सीमा तक उपविधि को असंवैधानिक घोषित किया गया है।
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