राजधानी में लागू धारा 163, 12 जनवरी तक प्रतिबंधित ये काम
By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार: कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस, नववर्ष और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर शहर में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 12 जनवरी 2025 तक प्रभावी कर दी गई है। विधानभवन के एक किमी के दायरे में नुकीले और अग्नेयास्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
वहीं, विधानभवन और सरकारी इमारतों के आस पास ड्रोन उड़ाना भी प्रतिबंधित रहेगी। प्रदर्शन, जुलूस अथवा शोभायात्रा, सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति लेनी होगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था अमित कुमार ने बताया कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस 24 नवंबर, 25 दिसंबर को क्रिसमस समेत तमाम प्रवेश परीक्षाएं होनी हैं। साथ ही भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठनों के प्रदर्शन भी हो सकते हैं। इस लिए धारा 163 को 12 जनवरी 2025 तक प्रभावी किया गया है।