रुद्रपुर: नशा माफियाओं को बीस साल कठोर कारावास की सजा

रुद्रपुर: नशा माफियाओं को बीस साल कठोर कारावास की सजा

रुद्रपुर, अमृत विचार। हेरोइन बनाने व बरामद प्रकरण में नशे के दो माफियाओं को बीस साल कठोर कारावास व अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

एडीजीसी दीपक कुमार ने बताया कि 8 नवंबर 2023 को जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स ब्यूरो देहरादून के आदेश पर निर्भय सिंह के नेतृत्व में 9 नवंबर 2023 को टीम ने कच्चा खेड़ा बस्ती निवासी नन्हे खान के घर पर दबिश दी। दबिश में टीम को 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी नन्हें ने बताया कि पंजाब नगर बिलासपुर निवासी जरीफ मियां घर पर आकर हेरोइन का निर्माण करता है और साक्ष्यों के आधार पर जब टीम ने दूसरे आरोपी के यहां भी दबिश देकर हेरोइन बनाने के केमिकल व उपकरण सहित हेरोइन बरामद की।

साथ ही मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस आशुतोष मिश्रा की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने नशा माफिया नन्हें खान को बीस साल कठोर कारावास व डेढ़ लाख अर्थदंड और जरीफ मियां को भी बीस साल का कठोर कारावास व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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