Court's decision: दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल की सजा के साथ 20 हजार रूपए का अर्थदंड
रायबरेली, अमृत विचार। कोतवाली लालगंज क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडेय ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर कोतवाली लालगंज में दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आरोपी से मुलाकात बस में हुई। आरोपी ने अपने को डाॅक्टर बताते हुए पीड़िता की मां के इलाज के सिलसिले में पीड़िता के घर आने लगा। इसी दौरान अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी ब्लैकमेल कर और शादी का झांसा देते हुए पीड़िता के साथ करीब तीन साल तक जबरन दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने विवेचना के बाद कोतवाली लालगंज के गंदीगली,अलीनगर निवासी आजम आलम के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल की।अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।
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