Sisamau By-Election: कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा ने नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा: पूर्व विधायक इरफान की हैं पत्नी

Sisamau By-Election: कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा ने नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा: पूर्व विधायक इरफान की हैं पत्नी

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर के सीसामऊ उप चुनाव होने है। जिसको लेकर अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बुधवार को सपा ने सीसामऊ विधानसभा से नसीम सोलंकी को प्रत्याशी घोषित किया। नसीम सोलंकी पूर्व विधायक इरफान की पत्नी है। वर्तमान में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। 

naseem solanki sisamau

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव के लिए इरफान सोलंकी की पत्नी नसीमा सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर सपा के जिलाध्यक्ष फजल महमूद समेत कई दावेदार थे। हालांकि पार्टी प्रमुख ने नसीमा सोलंकी को तरजीह दी है।

सात जून को सात साल की सुनाई गई थी सजा

सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद सात जून सात साल की सजा सुनाई गई। एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा विधायक सहित सभी आरोपियों को तलब किया है। शुक्रवार को सभी दोषियों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। जबकि इरफान सोलंकी को पुलिस ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश किया। कोर्ट में लाते समय  दोषी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने कहा कि इंसाफ होकर रहेगा, ये फर्जी मुकदमा है, हम बेगुनाही की काट रहे जेल, ऊपर वाला है। विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और तीन अन्य साथियों को एमपी/ एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा और जुर्माना भी लगाया। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में पुलिस लेकर रवाना हुई। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी इरफान समेत सभी दोषियों पर बहस पूरी। अभियोजन ने अधिक से अधिक सजा व जुर्माने की मांग की। शाम 5:30 से 6 बजे के बीच कोर्ट ने फैसला सुनाने का समय दिया है। अभियोजन की ओर से कहा गया कि दोषियों पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जाए और जुर्माने की अधिकतम राशि पीड़िता को दी जाए।

irfan Solanki

(सजा मिलने के बाद इरफान सोलंकी के आंसू निकल आए थे) फाइल फोटो

इन दोषियों को सात साल की सजा

1- सपा विधायक इरफान सोलंकी

2- विधायक के भाई रिजवान सोलंकी

3- शौकत अली

4- इजरायल आटेवाला

5- मो. शरीफ

ये था पूरा मामला

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इरफान ने 22 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में सरेंडर किया था। 3 जून को इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। वहीं धारा 386 व 120 बी में दोषमुक्त कर दिया था। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 18 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे व 300 पन्नों के सबूत कोर्ट में पेश किए। 

हाजी मुश्ताक सोलंकी का बेटा है जेल में बंद इरफान

हाजी मुश्ताक सोलंकी आर्यनगर से दो बार के विधायक रहे। उनके निधन के बाद राजनीतिक विरासत उनके बड़े बेटे इरफान सोलंकी को मिली। उसने भी पहले आर्यनगर से चुनाव लड़ा और पिता की सहानुभूति से चुनाव जीता। कुल चार बार चुनाव जीता लेकिन समय-समय पर अपने विवादों में काफी चर्चाओं और घटनाओं मे रहा। प्लॉट पर की गई आगजनी की कालिख इरफान ने अपने राजनीतिक सफर पर पोत ली। यहीं से करोड़ों की कोठी में रहने वाले इरफान को जेल की कोठी में पहुंचना पड़ा। इरफान पर पहले से 8 मामले दर्ज थे। आगजनी के बाद देखते ही देखते 10 और मुकदमे दर्ज हो गए। इरफान, भाई रिजवान और साथियों की हिस्ट्रीशीटर खुलती गई। शुक्रवार को शहर भर में चर्चा होती रही कि दूसरे का घर फूंकने के बाद उसकी तपिश में  इरफान का किला चपेट में आ गया।    

मुलायम सिंह यादव के है करीबी 

इरफान सोलंकी राजस्थान के अजमेर में 5 जून 1979 को हाजी मुश्ताक सोलंकी के घर जन्मा। उसके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे थे। जेल जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उससे मिलने आए थे, लेकिन सुरक्षा कारण बताकर उन्हें महराजगंज जेल भेज दिया गया।  

मुकदमे पर एक नजर : 

घटना-सात नवंबर 2022, रात आठ बजे।
प्रथम सूचना रिपोर्ट-आठ नवंबर 2022
पहला आरोप पत्र-नौ दिसंबर 2022 अभियुक्त-विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी।
दूसरा आरोप पत्र-19 दिसंबर 2022 अभियुक्त-शौकत अली, मोहम्मद शरीफ, इजरायल आटेवाला।
तीसरा आरोप पत्र-20 फरवरी 2023 अभियुक्त-हाजी अज्जन उर्फ एजाज, मुर्सलीन खान उर्फ भोलू। 
चौथा आरोप पत्र-18 मई 2023 अभियुक्त-अनूप यादव उर्फ बटऊ, महबूब आलम, एजाजुद्दीन सबलू। 
पांचवां आरोप पत्र-सात जुलाई 2023 अभियुक्त-शमशुद्दीन उर्फ चच्चा।
छठवां आरोप पत्र-30 जनवरी 2024 अभियुक्त शकील चिकना।

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