रुद्रपुर: 2019 में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल कठोर कारावास
रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2019 में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड दिए जाने की सजा हुई। एफटीएससी न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रुद्रपुर कोतवाली इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि 5 जून 2019 को वह प्रीत विहार फाजलपुर महरौला में रिश्तेदार के यहां दावत में गया था और बच्चे नजदीक ही आम के बगीचे में आम तोड़ रहे थे। तभी एक अज्ञात युवक आया और आठ साल की बच्ची को साथ ले गया। जिसे उसके रिश्तेदार के बच्चों ने भी देखा। पुलिस तफ्तीश में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई और आरोपी की पहचान शिवम उर्फ शिवा निवासी रंपुरा बस्ती के नाम से हुई।
मामले की सुनवाई एफटीएससी न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में शुरू हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म के दोषी शिवम उर्फ शिवा को बीस साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने को शासन को आदेशित भी किया।
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