माफी के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ FIR की रद्द

माफी के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ FIR की रद्द

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक हलफनामे में दायर माफी को रिकॉर्ड पर लेते हुए तमिलनाडु के लोगों से संबंधित एक टिप्पणी के लिए कर्नाटक की लोकसभा सांसद और केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। 

करंदलाजे ने इसी साल मार्च में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुये विस्फोट को लेकर एक टिप्पणी की थी। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है जो अनजाने में थी और इससे तमिल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी।

जब उनकी टिप्पणी के लिए मदुरै साइबर अपराध पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए उनकी याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिए आई, तो न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने महाधिवक्ता पी.एस. रमन द्वारा यह आग्रह किये जोन के बाद की मंत्री द्वारा दायर माफी के हलफनामे की सामग्री को रिकॉर्ड करने के बाद मामले को बंद किया जा सकता है , के आदेश पारित कर किया। 

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