शाहजहांपुर: राजमिस्त्री की हत्या में दो सगे भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास

वर्ष 2014 में मऊ खालसा में रंजिशन गोली मारकर की गई थी हत्या

शाहजहांपुर: राजमिस्त्री की हत्या में दो सगे भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास

शाहजहांपुर,अमृत विचार। वर्ष 2014 में मऊ खालसा में गोली मारकर की गई राजमिस्त्री की हत्या के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


थाना सदर बाजार क्षेत्र के गांव मऊ खालसा निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उसका भाई राजेश कुमार राजमिस्त्री का काम करता था। 15 दिसंबर 2014 को काम समाप्त करके घर लौट रहा था। रात करीब 8:40 बजे जब वह घर के पास पहुंचा, तभी गांव के ही गुलजारी पुत्र दुलारे अपने भाई गजोधर, साथी सोनू और रामासरे के साथ मिलकर भाई राजेश के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने भाई को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान गुलजारी ने तमंचे से भाई राजेश को पेट में गोली मार दी और तमंचा लहराते हुए हमलावर भाग गए। मनोज ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा तो भाई खून से लथपथ पड़ा था। भाई राजेश ने हमलावरों का नाम बताते हुए कहा कि उसे गुलजारी ने तमंचे से पेट में गोली मार दी। मनोज ने बताया कि पूर्व में उसके घर वालों ने गुलजारी के खिलाफ सदर थाने में एनसीआर दर्ज कराई थी, इसलिए वह रंजिश मानता था और इसी रंजिश में विपक्षियों ने यह घटना की। मनोज की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के प्रयास आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान राजेश कुमार की मृत्यु हो गई। विवेचना के उपरांत विवेचक ने गुलजारी, गजोधर, सोनू के खिलाफ हत्या आदि धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-43 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान सुनने और शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा के तर्को को सुनने के बाद न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी ने पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर गुलजारी और  उसके भाई गजोधर, साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।