Exclusive: स्कूली वाहनों के पंजीयन और नवीनीकरण नियम हुए कड़े; अब वाहन मालिकों को उपलब्ध करानी होंगी ये सभी जानकारियां...
कानपुर, जमीर सिद्दीकी। बच्चों की सुरक्षा के मद्दे नजर स्कूली वाहनों के मानक में कई नई बातें जोड़ी गई हैं, ताकि स्कूली वाहन काबू में रहें और बच्चे सुरिक्षत घर पहुंचे। सरकार ने स्कूली वाहन के पंजीयन फार्म में स्कूल के लगने, छूटने का समय, छात्रों की संख्या, प्रत्येक छात्र का नाम, पता और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभागीय परिवहन के आला अफसरों ने स्कूली बसों पर शिकंजा कसते हुए स्कूली बसों या अन्य वाहनों के पंजीयन या नवीनीकरण में मानकों का कड़ाई से शत प्रतिशत पालन करने के लिए निर्देशित किया है।
स्कूल बस के पंजीयन या नवीनीकरण के मानक
1- एसआर-23 (क) फार्म, वाहन की फोटो चारों ओर से चेसिस नंबर सहित। फार्म में भरना होगा कि स्कूल लगने और छूटने की टाइमिंग क्या है, किस स्कूली वाहन में कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या हैं, बच्चों का पता, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर भी देना होगा।
2- वाहन की अनापत्ति (एनओसी) एवं वाहन की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन द्वारा जारी की गई निरीक्षण आख्या।
3- स्कूल का मान्यता प्रमाण-पत्र एवं लेटर हेड
4- चालक का ड्राइविंग लाइसेंस पांच वर्ष से अधिक व्यवसायिक अनुभव, पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र, आईडी, फोटो मोबाइल नंबर देना होगा।
5- वाहन द्वारा लाये जाने व वापस छोड़े जाने वाले बच्चों की सूची जिसमें कक्षा, छात्र का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर होगा।
6- आवेदक की आईडी, पैन, फोटो व मोबाइल नंबर।
7- आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन के समस्त प्रपत्रों की छाया प्रति स्वप्रमाणित।
8- विद्यालय चालक को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करेगा जिसे चालक वाहन संचालन के दौरान चालक शर्ट पर प्रदर्शित करेंगे।
क्या बोले अधिकारी
बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूली वाहनों को मानक पूरे करने होंगे, यदि मानक में तनिक भी कमी होगी तो वाहन की फिटनेस नहीं की जाएगी। वाहन का पंजीयन भी रद किया जा सकता है। - आलोक कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन