Auraiya News: किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के दोषी को सात वर्ष की कैद...कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

औरैया में किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के दोषी को सात वर्ष की कैद

Auraiya News: किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के दोषी को सात वर्ष की कैद...कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

औरैया, अमृत विचार। फफूंद थानाक्षेत्र में सात वर्ष पूर्व एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ छेड़छाड़ के दोषी कुलदीप कुमार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह ने सोमवार को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। 

अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजन (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना फफूंद में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 जून 2017 को रात्रि में कुलदीप कुमार निवासी अछल्दा उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। 

इस रिपोर्ट पर पुलिस सक्रिय हुई व दोनों की बरामदगी कर मामले में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा सोमवार को निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से मृदुल मिश्रा ने नाबालिग पीड़ित के साथ हुए इस अपराध को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए कठोर दंड देने को बहस की। 

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले दोषी के प्रति नरम दृष्टिकोण अपनाने की याचना की। दोनों पक्षकारों को सुनने के वाद 'अपर जिला जज मनराज सिंह ने दोषी कुलदीप कुमार निवासी अछल्दा को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। 

अर्थदंड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड धनराशि की आधी पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए कुलदीप कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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