Banda News: पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को आजीवान कारावास...कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी ठोंका

बांदा में कोर्ट ने चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Banda News: पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को आजीवान कारावास...कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी ठोंका

बांदा, अमृत विचार। आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना के साथ अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया है।

बबेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भदेहदू में बीती 10 जुलाई 2018 की सुबह लगभग 04.45 बजे चार अभियुक्तों अरुण, संजय, अजय व विजय द्वारा जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर परिवार के ही रामदीन पुत्र सुखदेव की घर के बाहर रोड के किनारे सोते समय लाठी डंडो से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। 

इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र प्रमोद कुमार पटेल की तहरीर पर थाना बबेरू में पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना निरीक्षक आनन्द कुमार सिंह द्वारा की गयी थी। इस पर विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों को 12 जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 21 अक्टूर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए थे। 

अभियोजक विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विवेक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया है।

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