Bareilly: पति का चाकू से गला काटा, फिर हो गए फरार, अब पत्नी और साले को मिली उम्रकैद की सजा
बरेली, अमृत विचार: आरिफ की छुरी से गला काटकर हत्या करने के मामले में पत्नी रेशमा और उसके भाई भूरा उर्फ रिजवान को कोर्ट ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि करमपुर चौधरी निवासी राशिद कुरैशी ने थाना बारादरी में 19 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई आरिफ कुरैशी आजमनगर की रेशमा के साथ निकाह कर परिवार से अलग मोहल्ला हजियापुर में रह रहा था। रेशमा से उसके भाई के दो बच्चाें में मोहिसन (9) और युसुफ (6) भी हैं। रेशमा ने पहला निकाह शकील से किया था, जो किच्छा में रहता है। उससे एक पुत्र और दो पुत्रियां थीं।
कुछ समय से आरिफ और रेशमा के बीच अनबन चल रही थी। अनबन के बाद रेशमा और उसका भाई अलग मोहल्ला चक सकलेन नगर में किराये पर रह रहे थे। मोहल्ले के शकील ने बताया कि 18 जून 2022 को उनका भाई आरिफ रेशमा से मिलने गया था। जहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। रेशमा ने शाम करीब 5 बजे अपने भाई भूरा को बुलाकर आरिफ की छुरी से गर्दन काटकर हत्या कर दी और दोनों फरार हो गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 19 जून को रेशमा और भूरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोप साबित करने को सरकारी वकील सुनील कुमार पांडेय ने 10 गवाह पेश किये थे। दोनों पक्षों की बहस सुनकर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को हत्यारोपी पत्नी रेशमा और उसके भाई रिजवान उर्फ भूरा को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा और पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया।कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि अर्थदंड का भुगतान न होने की स्थिति में अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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