Kanpur: किशोरी के साथ गैंगरेप के चार दोषियों को मिली 25-25 साल की सजा; एक आरोपी दोषमुक्त करार

नवंबर 2016 में स्कूल जाने के दौरान युवकों ने घटना को दिया था अंजाम

Kanpur: किशोरी के साथ गैंगरेप के चार दोषियों को मिली 25-25 साल की सजा; एक आरोपी दोषमुक्त करार

कानपुर, अमृत विचार। पनकी में किशोरी से गैंगरेप के मामले में एडीजे 22 की कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल की सजा सुनाई। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने एक आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। नवंबर 2016 में स्कूल जाने के दौरान युवक किशोरी को अपने साथ ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। 

पनकी थानाक्षेत्र निवासी 13 वर्षीय किशोरी अपने नाना-नानी के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। पीड़ित नाना ने बताया था कि 15 नवंबर 2016 की सुबह आठ बजे पनकी मंदिर के पास स्थित स्कूल गई थी। इस दौरान मूलरुप से शाहजहांपुर, ताजूखेर व वर्तमान में मोहल्ले में स्थित हॉस्टल में रहने वाला अंकित यादव शताब्दी रोड के पास मिला और घुमाने का झांसा देकर कल्याणपुर रेलवे स्टेशन ले गया, जहां उसका कानपुर देहात, शिवली निवासी दोस्त जितेंद्र कुमार पहले से मौजूद था। 

स्टेशन पर साइकिल खड़ा करा कर वह लोग उसे प्राइवेट बस से वेंडी स्कूल के पास स्थित 300 मीटर की दूर झाड़ियों में ले गए। वहां एक अन्य युवक कश्यप नगर निवासी कल्लू मिला। इसके बाद तीनों लोगों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बैरी अकबरपुर निवासी करन रैदास व कल्याणपुर जगतपुरी निवासी विशाल रैदास ने भी दुष्कर्म किया। 

विरोध करने पर किशोरी संग मारपीट की। किसी तरह घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आपबीती बयां की। जिसके बाद पीड़िता के नाना ने आरोपियों के खिलाफ पनकी थाने में गैंगरेप, एससीएसटी, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

मामला एडीजे 22 योगेश कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए थे। पीड़िता ने आरोपी कल्लू को पहचानने से इंकार कर दिया, जिस पर उसे दोष मुक्त कर दिया गया। वहीं चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 25-25 साल का कारावास व 52-52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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