बरेली: गबन मामले में आर्किटेक्ट की अग्रिम जमानत मंजूर

बरेली: गबन मामले में आर्किटेक्ट की अग्रिम जमानत मंजूर

बरेली, अमृत विचार। बरेली कॉलेज में बिना टेंडर भवन निर्माण कराकर कई करोड़ रुपये के गबन के मामले में अमरोहा सिविल लाइंस निवासी आर्किटेक्ट योगेन्द्र मोहन सक्सेना की तीसरी अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज विनोद कुमार ने सशर्त मंजूर कर ली।

अनिल भटनागर एडवोकेट ने बताया कि अदालत ने ट्रायल पूरा होने तक योगेन्द्र मोहन की अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है। अब उन्हें केस के निपटारे तक जमानत कराने की जरूरत नहीं है। वादी मुकदमा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने 7 दिसम्बर 2018 को थाना बारादरी में शासकीय धन का गबन करने पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विवेचना में क्राइम ब्रांच ने बरेली कालेज प्रबंध समिति सचिव देवमूर्ति, उपाध्यक्ष काजी अलीमुद्दीन, आर्किटेक्ट योगेन्द्र मोहन समेत चार का नाम प्रकाश में लाते हुए धोखाधड़ी की धारा में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने देवमूर्ति की ट्रायल पूरा होने तक अग्रिम जमानत मंजूर की थी।

ये भी पढ़ें- बरेली: 500 से ज्यादा युवा नहीं कर पाएंगे मतदान, जानें क्या है वजह?