कासगंज: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, जानें मामला

कासगंज: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, जानें मामला

कासगंज, अमृत विचार। जानलेवा हमले के आरोप में कारागार में निरुद्ध चले आ रहे आरोपी ने न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत जिला सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

थाना सिंढपुरा के मुहल्ला सुदामा नगर निवास दीनदयाल ने 23 जनवरी 2024 को थाना सिढपुरा में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि उसके भाई राजीव कुमार ने सुदामा नगर में एक प्लाट खरीदा है जिस पर वह निर्माण करा रहा था। समीप ही अभिनंदन का मकान है। आरोप है कि अभिनंदन द्वारा नगर पंचायत की गली में अतिक्रमण किए जाने की शिकायत राजीव कुमार ने एसडीएम से की थी। जिससे बौखला कर 22मार्च की सुबह अभिनंदन,शिवम ने लाठी डंडा से मारपीट की तथा मोहित ने जान से मारने की नियत से राजीव को गोली मार कर घायल कर दिया। 

कारागार में निरुद्ध चले आ रहे अभिनंदन ने मामले में झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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