फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनके परिवार को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनके परिवार को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आज़म खान और उनके परिवार को फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए मामले की सुनवाई आगामी 6 मई को सुनिश्चित कर दी है। आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अगली सुनवाई पर सपा नेता की ओर से एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपना पक्ष रखेंगे।

मालूम हो कि रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में रामपुर के गंज थाने में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सपा नेता आज़म खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती देते हुए संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।

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